नई दिल्ली। सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को दस फीसद आरक्षण देने का कानून सोमवार से लागू हो गया है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस बीच संकेत यह भी मिले है कि इसके लिए प्रस्तावित आठ लाख की आय सीमा को सरकार घटा सकती है। इसे संभवत: पांच लाख के आसपास किया जा सकता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को इस कानून को लेकर अधिसूचना जारी होने के साथ यह कानून पूरे देश भर में प्रभावी हो गया है। गुजरात सरकार ने इस कानून को पहले से ही सोमवार से लागू करने की घोषणा कर रखी है।
माना जा रहा है कि दूसरे राज्य भी जल्द ही कानून को लागू करने की घोषणा कर सकते है। हालांकि इस पर अमल तभी शुरू हो पाएगा, जब इसके नियम भी तय हो जाएगें। सूत्रों की मानें तो इसके लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है।