PAN के लिए पिता के नाम की अनिवार्यता होगी खत्म

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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स कानून के नियम 114 में बदलाव के लिए एक ड्राफ्ट प्रस्तावित किया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी की मां सिंगल पैरंट हैं यानी अपने पति से अलग रहती हैं तो पिता का नाम कार्ड पर अनिवार्य नहीं होना चाहिए। आयकर कानून 1962 के नियम 114 में परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN)के लिए तरीका बताया गया है।

टैक्स डिपार्टमेंट को कई ऐसे आवेदन मिले जिनमें PAN पिता के नाम में छूट देने की बात कही गई थी। जिनकी मां सिंगल पैरंट हैं, उनके लिए PAN का आवेदन करने में मुश्किल आ रही थी। मौजूदा नियमों के मुताबिक PAN के आवेदन में पिता का नाम देना अनिवार्य है। हालांकि कार्ड पर मां या पिता में से किसी एक का नाम लिखा जा सकता है।

इस प्रस्ताव में PAN के लिए आवेदन में टाइम लाइन को दर्ज करने के नियम में संशोधन की बात भी कही गई है। इस नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट पर टिप्पणियां और सलाह 17 सितंबर 2018 तक भेजी जा सकती हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने इन नियमों को बदलने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर यह नियम संशोधित होता है तो अकेले रहने वाली महिलाओं के बच्चों को काफी सहूलियत होगी। ऐसे में उन लोगों को भी आसानी होगी जिन्हें किसी अकेली महिला ने गोद लिया है।