कोटा। ट्रांसपोर्ट कंपनीज एसोसिएशन की ओर ट्रांसपोर्टर्स के लिए ई-वे बिल हैल्प डेस्क का शुभारंभ एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी शर्मा एवं वरिष्ठ ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सरदार तारासिंह ने 3 ट्रांसपोर्ट नगर विस्तार योजना में किया गया। इस हैल्प डेक्स पर ट्रांसपोर्ट व्यापारी अपना इंरोलमेंट ट्रांजिस्ट्रशन करवा सकते हैं एवं ई-वे बिल काटने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं।
गौरतलब है कि 1 फरवरी 2018 से इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ई-वे बिल अनिवार्य रूप से लागू होगा तथा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पर ई-वे बिल 1 जून 2018 से लागू किया जाएगा। ई-वे बिल व्यवस्था के तहत 50 हजार रुपए से ज्यादा मूल्य का सामान अब राज्य के बाहर माल भेजने एवं मंगवाने एवं एक राज्य के भीतर 10 किलोमीटर के दायरे में माल की आपूर्ति पर बिल, बिल्टी और अन्य दस्तावेजों के साथ ई-वे बिल फार्म भी लगाना जरूरी होगा।
अध्यक्ष जेपी शर्मा ने कहा कि नए नियम व कानून से ट्रांसपोर्ट व्यापारी अवगत नहीं है और कई व्यवसायी छोटे स्तर पर अपना काम करते हैं, उन्हें व्यापार की इन नई औपचारिकताओं के सामने कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसमें हैल्प डेस्क अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगी।
सचिव चंद्रशेखर रामचंदानी ने बताया कि मकर संक्रांति पर आधा दिन हैल्प डेक्स ने कार्य किया। सोमवार से प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक ट्रांसपोर्टर्स की सेवा में रहेगी। रवि रोड लाइन ने हैल्प डेस्क पर ई-वे बिल के लिए प्रथम पंजीयन करवाया। उन्होंने बताया कि न्यूनतम शुल्क पर ट्रांसपोर्ट व्यापारी देकर इसका लाभ ले सकते हैं जो पंजीयन पर 50 रुपए एवं बिल जनरेट करवाने पर 30 रुपये प्रति बिल रखा गया है।