नई दिल्ली।आयकर विभाग (Income Tax) के नियमों के मुताबिक, आप घर में जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में रखी नकदी का स्रोत बनाना होगा। यदि कोई जांच एजेंसी कभी पकड़ती है तो आपको इस कैश का सोर्स बताना होगा।
अगर आपने पैसा गलत तरीके से नहीं कमाया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास इसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वहीं आपने टैक्स रिटर्न भरा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब यह है कि घर में खूब कैश होना कोई समस्या नहीं है।
स्रोत नहीं बता पाए तो क्या होगा: अगर आप घर में रखी नकदी के स्रोत के बारे में सोर्स नहीं बता पाते हैं तो जांच एजेंसी आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जांच एजेंसी इनकम टैक्स विभाग को जानकारी दे देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करके बताएगा कि आपने कितने का रिटर्न भरा है। इनकम टैक्स विभाग की जांच में यदि आपके पास अनडिस्क्लोज कैश मिलता है तो जितना कैश आपके पास से बरामद होगा उस अमाउंट का 137 फीसदी तक टैक्स और पेनाल्टी लगाया जा सकता है।
बैंक से कितना निकाल सकते हैं कैश: आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक आप अपने खाते में जमा पूरी रकम नकदी के रूप में निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी सीमा है। लेकिन यदि आप एक बार में 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वहीं एक साल में 20 लाख से ज्यादा कैश जमा या निकाला जा सकता है। दो लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट करने पर पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा।