व्यापारिक एवं औद्योगिक यूनिट के बाहर अब जीएसटी नंबर लिखना जरूरी

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वरना लगेगा 50,000 रुपए तक का जुर्माना

नई दिल्ली। जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर पंजीकृत कारोबारियों के लिए व्यापारिक एवं औद्योगिक इकाई या फिर अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड पर जीएसटी नंबर प्रदर्शित करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर कारोबारी से 50,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।

पिछले 16 मई से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की तरफ से जीएसटी वेरिफिकेशन के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सीबीआईसी के अधिकारी सभी कारोबारियों से जीएसटी नंबर प्रदर्शन नियम को सख्ती से लागू करने की हिदायत दे रहे हैं।

15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत सीबीआईसी के अधिकारी जीएसटी में पंजीकृत सभी कारोबारियों के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी सत्यता की जांच हो सके। जानकारों का कहना है कि इस अभियान की मदद से जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

जीएसटी एक्सपर्ट ने बताया कि कारोबारियों को अपने परिसर में टंगे साइन बोर्ड में जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, पता व ईमेल आईडी साफ-साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए। दिए गए मोबाइल नंबर पर जीएसटी नंबर लेने वाले फर्म के मालिक से संपर्क भी होना चाहिए।

सीबीआईसी सूत्रों के मुताबिक अभियान के तहत पहले उन कारोबारियों के पास अधिकारी जा रहे हैं जिन्होंने बिक्री के मुकाबले अधिक मात्रा में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर रखा है। जीएसटी में फर्जीवाड़ा करने के लिए काफी ऐसे पंजीयन भी कराए गए जिनका कारोबार से कोई लेनादेना नहीं है।