सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ‘द केरल स्टोरी’ से हटाया बैन, ममता सरकार को झटका

0
67

नई दिल्ली। Supreme Court To West Bengal Govt: पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के 8 मई के आदेश पर राज्य द्वारा फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के प्रदर्शन पर बैन लगाने के फैसले पर रोक लगा दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर लगे बैन को हटा दिया।

इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा हम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई गई रोक को हटा रहे हैं। इस रोक का कोई पुख्ता आधार नज़र नहीं आ रहा है। ‘द केरल स्टोरी’ मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को कहा कि, ‘निर्माता भी डिस्क्लेमर लगाएं कि 32000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है।’ सीजेआई ने टिप्पणी की कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले पर हम गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है। अब फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। तब जरूरत पड़ने पर जज फिल्म देखेंगे।

बता दें कि इससे पहले बीते शुक्रवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिनेमाघरों में दिखाए जाने के तीन दिन बाद ही इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था।

200 करोड़ क्लब में करेगी एंट्री
द केरल स्टोरी ने रिलीज के 13वें दिन यानी बुधवार को भी शानदार कलेक्शन किया। फिल्म पहले ही 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब द केरल स्टोरी 200 करोड़ में क्लब में एंट्री के लिए दौड़ लगा रही है।

फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन
5 मई को रिलीज हुई द केरल स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 8.50 करोड़ के साथ खाता खोला। वहीं, बीते हफ्ते वीकेंड कलेक्शन की बात करें तो द केरल स्टोरी ने 12 मई शुक्रवार को देशभर में 12.35 करोड़ की कमाई की। वहीं, शनिवार को 19.50 और रविवार को 23.75 करोड़ का कलेक्शन किया।