सरकार ने कच्चे तेल, एटीएफ और डीजल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया

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नई दिल्ली। Increased Windfall Tax सरकार की ओर से कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 1700 रुपये प्रति टन से बढ़कर 2100 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इसके साथ डीजल पर निर्यात शुल्क पांच रुपये से बढ़ाकर 7.50 रुपये और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर निर्यात शुल्क 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 4.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

विंडफॉल टैक्स की समीक्षा हर 15 दिन में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से की जाती है। जारी की गई दरें 3 जनवरी, 2023 से प्रभावी है। तेल कंपनियों के लिए राहत की बात यह है कि सरकार ने पेट्रोल पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाया है। इससे शून्य पर कायम रखा गया है। सरकार ने जुलाई में पेट्रोल पर 6 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया था, जिसे बाद में समीक्षा के बाद हटा दिया गया था।

दिसंबर में कम किया था टैक्स: सरकार ने 15 दिसंबर की समीक्षा बैठक में कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 4,900 रुपये प्रति टन से घटाकर 1700 रुपये प्रति टन कर दिया गया था। एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर निर्यात शुल्क 5 रुपये से घटाकर 1.5 रुपये कर दिया था। डीजल पर निर्यात शुल्क आठ रुपये से घटाकर पांच रुपये कर दिया गया।

बता दें, पहली बार जुलाई में तेल कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स कच्चे तेल के अचानक दाम बढ़े हुए मुनाफे को कम करने के लिए लगाया गया था। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 23,250 रुपये प्रति टन, एटीएफ और पेट्रोल पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर निर्यात शुल्क लगया गया था।