नई दिल्ली। कानून मंत्रालय ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी कार्ड को लिंक कराना जरूरी (Aadhaar Voter ID Linking) कर दिया गया है। यानी अब वोटर आईडी कार्ड को लेकर होने वाले फर्जीवाड़ों पर लगाम लगेगी।
ऐसे कई लोग हैं, जिनके पास एक से अधिक वोटर आई़डी कार्ड हैं, उन्हें सरकार के इस कदम से सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है। आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने को लेकर सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है।
मोदी सरकार ने शुक्रवार को 4 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इसके तहत मतदाता सूची के डेटा को ‘आधार’ से जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा ‘सर्विस वोटर’ के लिए चुनाव संबंधी कानून को लैंगिक रूप से तटस्थ (न्यूट्रल) बनाने और युवाओं को साल में मौजूदा एक बार के बजाय चार बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अनुमति दे दी गई है। ये अधिसूचनाएं, पिछले साल के अंत में संसद की तरफ से पारित चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 का हिस्सा हैं।
आपको बता दें कि दूर-दराज के इलाकों में तैनात सैनिकों या विदेश में रहने वाले भारतीय मिशन के सदस्यों को ‘सर्विस वोटर’ कहा जाता है। कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने ट्विटर के जरिए इस बात की घोषणा की कि इस सिलसिले में चुनाव आयोग से बातचीत करने के बाद चार नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं।
रीजीजू ने चार्ट भी शेयर किया कि नोटिफिकेशन मतदाता सूची के डेटा को आधार से जोड़े जाने में सक्षम बनाएंगे। इससे एक ही शख्स के कई स्थानों पर मतदाता सूची में नाम होने की समस्या से निपटा जा सकेगा। आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के अलावा भी 3 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं।
अब किसी भी साल में एक जनवरी या एक अप्रैल या एक जुलाई या एक अक्टूबर को 18 साल की उम्र पूरी करने वाला नागरिक फौरन मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकेगा। मौजूदा समय में एक जनवरी को 18 साल की उम्र पूरी करने पर ही कोई नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकता है। यानी अभी एक जनवरी के बाद 18 साल की उम्र पूरी करने वालों को पूरे एक साल इंतजार करना पड़ता है।
इसके अलावा ‘पत्नी’ शब्द को हटाकर ‘जीवनसाथी’ शब्द शामिल करने का भी फैसला किया गया है, जो ‘सर्विस वोटर’ मतदाता की पत्नी या पति को मतदान के लिए उपलब्ध सुविधा प्राप्त करने की अनुमति देगा। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग अब चुनाव संबंधी सामग्री रखने और सुरक्षा बलों तथा मतदान कर्मियों को ठहराने के लिए किसी भी परिसर की मांग कर सकता है।