नई दिल्ली। गहलोत सरकार किसी भी सार्वजनिक समारोह के आयोजन के दौरान कोरोना वैक्सीन की डबल डोज नहीं लगवाने, फेस मास्क नहीं पहनने, नो मास्क नो एंट्री की पालना नहीं करने और सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूलेगी। बिना सूचना देने पर समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर भी सरकार ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने गजट नोटिफेशन जारी कर दिया है।
गहलोत सरकार ने प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना पर लगाम के लिए पहली बार किसी भी सार्वजनिक-सामाजिक समारोह में शामिल होने पर कोरोना की डबल डोज नहीं लगवाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक डबल डोज लगवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद कार्मिक को कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि सीएम अशोक खुद कोरोना पाॅजिटिव हो गए है।
समारोह के लिए हेल्पलाइन नंबर पर देनी होगी सूचना
गहलोत सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 181 हेल्पलाइन नंबर पर पूर्व सूचना दिए बिना सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, एवं धार्मिक समारोह, सभा, रैलियां, धरना, प्रदर्शन, मेलों आदि आयोजित किए जाने पर 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर दंड़ित किया जाएगा। राज्य के गृह विभाग 5 की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 17 अक्टूबर 2020 को जारी गई अधिसूचनाओं में संशोधन किया गया है। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विवाह आयोजन कर्ता द्वारा वीडियो ग्राफी करवाई जाएगी। संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा मांगे जाने वीडियोग्राफी उपलब्ध करवानी होगी।
कोरोना की नई गाइडलाइन 7 जनवरी से
दरअसल, गहलोत सरकार राज्य में जिस तेज गति से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, उसे रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। राजधानी जयपुर में कोरोना का महाविस्फोट हो गया है। जयपुर के बाद सीएम गहलोत के गृह जिले जोधपुर में दिन प्रतिदिन कोरोना के केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान में ओमिक्राॅन के नए केस भी रोजाना आ रहे हैं। गहलोत सरकान ने हाल ही में कोरोना की नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। कोरोना की नई गाइडलाइन 7 जनवरी से संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी हो गई है। नई गाइडलाइन 17 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। हालांकि, सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में लाॅकडाउन लगाने से इंकार कर दिया है। फिलहाल जयपुर-जोधपुर में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा।