अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे ऐसे कराएं रिन्यू , जानिए तरीका

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    नई दिल्ली। महामारी के चलते देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार भी लोगों से घर में सुरक्षित रहने की अपील कर रही है। ऐसी स्थिति में यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक्सपायर हो गया है तो आप बिना RTO गए घर बैठे ऑनलाइन ही लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही आसान सी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा।

    भारत में ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल या धारक की उम्र 50 साल होने तक के लिए वैध मानी जाती है। इन दोनों में से जो भी पहले आता है उसे ही लागू किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मार्च में एक बयान जारी किया, जिसमें लाइसेंस-संबंधित 18 कॉन्टैक्टलेस (संपर्क रहित) सेवाओं को आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू भी शामिल है।

    आपको बता दें कि, ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद भी नवीनीकृत किया जा सकता है, क्योंकि लाइसेंस के स्थाई रूप से एक्सपायर होने से पहले एक साल तक का समय दिया जाता है। फिलहाल इसें छूट दी गई है, लेकिन छूट हटने के बाद आपको अपने नए लाइसेंस की जरूरत होगी। नागरिकों को अब अपने लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) का दौरा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब, वे अपने घर से ही ऑनलाइन लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं।

    इन दस्तावेजों की जरूरत:

    • मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस
    • एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2
    • फॉर्म नंबर 1 (गैर-परिवहन वाहनों के लिए शारीरिक फिटनेस के रूप में स्व-घोषणा पत्र)
    • फॉर्म नंबर 1 ए (ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट)
    • यूजर के अनुसार लागू होने वाली फीस

    इन स्टेप्स को फॉलो करें:

    • परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें, (link- https://parivahan.gov.in/.)
    • होमपेज से, ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करें और फिर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं का चयन करें।
    • आपको एक नए पृष्ठ पर ले जाया जाएगा जहां आपको अपने राज्य का नाम चुनना होगा।
    • राज्य के चयन के बाद एक नया पेज खुलेगा। जहां पर प्रदर्शित सभी विकल्पों में से, ‘DL नवीनीकरण के लिए आवेदन करें’ का विकल्प चुनें।
    • अब आपको आवेदन जमा करने के निर्देश दिखाने वाला एक पेज मिलेगा, यहां डिटेल्स भरें और अगले नेक्स्ट पर क्लिक करें।
    • अब आप अपने सभी जरूरी दस्तावेजां को अपलोड करें।
    • आपको एक फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए भी कहा जा सकता है, हालांकि यह स्टेप केवल कुछ राज्यों में ही लागू है।
    • अब ऑनलाइन पेमेंट करें और स्टेट्स को वेरिफाई करें।
    • प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल भविष्य में किया जा सकता है।

    यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि, लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से एक महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के बाद आवेदन में पांच साल से अधिक की देरी है, तो आवेदक को एक नया लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सभी औपचारिकताओं से गुजरना होगा।

    नवीनीकरण के लिए आवेदन कब
    यदि लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के 30 दिन बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता, तो नवीनीकरण यानी नए लाइसेंस को समाप्ति की तारीख से प्रभावी माना जाएगा। यदि लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के 30 दिनों के बाद आवेदन किया जाता है, तो उचित आवेदन प्राप्त होने की तारीख से ही इसे प्रभावी माना जाएगा, इस दशा में 30 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा।