नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए 10 जनवरी तक 5.95 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 10 जनवरी रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख थी। इस साल पिछले साल के मुकाबले 28 लाख ज्यादा रिटर्न फाइल किए गए हैं।
पिछले साल के मुकाबले 28 लाख रिटर्न ज्यादा फाइल हुए
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया के द्वारा दी गई जानकारी में बताया कि ‘‘ असेसमेंट ईयर (आकलन वर्ष) 2020-21 के लिए 5,95,15,322 आयकर रिटर्न भरे हैं।’’विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 (असेसमेंट ईयर 2019-20) के लिए आईटीआर भरने की समय सीमा 31 अगस्त थी और उसके लिए 5.63 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न जमा किए गए थे। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 28 लाख ज्यादा रिर्टन फाइल किए गए हैं।
31 दिसंबर तक भरे गए थे 4.84 करोड़ आईटीआर
31 दिसंबर तक कुल 4.37 करोड़ आईटीआर भरे गए थे। पहली बार आईटीआर की तारीख 31 जुलाई से 30 नवंबर तक तारीख बढ़ाई गई थी। सरकार ने लोगों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 10 जनवरी और कंपनियों के लिये 15 फरवरी कर दी थी।
किस कैटेगरी में भरे गए कितने फॉर्म
फॉर्म | वित्त वर्ष 2019-20 | वित्त वर्ष 2018-19 |
आईटीआर-1 | 2,99,71,258 | 3,11,49,342 |
आईटीआर-2 | 46,12,138 | 45,28,830 |
आईटीआर-3 | 83,38,480 | 73,66,900 |
आईटीआर-4 | 1,49,23,735 | 1,29,52,232 |
आईटीआर-5 | 10,50,215 | 5,89,229 |
आईटीआर-6 | 4,72,644 | 49,398 |
आईटीआर-7 | 1,46,852 | 65,298 |
कुल | 5,95,15,322 | 5,67,01,229 |
अब देना होगा जुर्माना
अगर आप 10 जनवरी तक रिटर्न फाइल नहीं कर सके हैं ता अब आपको रिटर्न फाइल करने पर 10 हजार रुपए लेट फीस चुकानी होगी। ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में मात्र 1 हजार रुपए ही देने होंगे।