नगर निगम चुनाव: हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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जयपुर। जयपुर, जोधपुर और कोटा की नव सृजित छह नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक कराए जाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका (एसएलपी) पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने चुनाव की तारीखों को टालने से मना कर दिया गया है।

कोर्ट ने चुनाव 1 हफ्ते में नोटिफाई करने के लिए कहा है। इसमें चुनाव आयोग मामले की तारीख तय करेगा। चुनाव 31 अक्टूबर से आगे जाने पर चुनाव आयोग को हाईकोर्ट जाने की छूट दी गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम में 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने होंगे।

हाईकोर्ट ने 18 मार्च को आदेश जारी कर जयपुर, जोधपुर व कोटा की इन छह नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे। अदालत ने 28 अप्रैल को इस अवधि को एक बार फिर 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव कराए जाने के लिए कहा था