PAN से जुड़ा ये काम निपटा लें आज ही, वरना भरना पड़ेगा 10 हजार का जुर्माना

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नई दिल्ली। अगर आपको पैन (PAN Card) अभी तक आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं है तो फिर अगले महीने से ये बेकार हो जाएगा। दरअसल, आयकर (Income Tax) विभाग ने लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 जून तय की थी, जो महज 7 दिनों में पूरी होने वाली है। अब अगर इन 7 दिनों में भी आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो फिर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, यानी बेकार हो जाएगा।

ऐसे में आयकर विभाग कह चुका है ऐसे कार्डधारकों को आयकर अधिनियम के हिसाब से नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यानी ऐसे लोगों पर धारा 272बी के अनुसार 10 हजार रुपए तक फाइन लग सकता है और सात ही उन्हें गैर पैन कार्ड धार माना जाएगा।

तो कैसे करें लिंकिंग: इसके लिए आपको incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आपको याद नहीं है कि आपने लिंक किया था या नहीं तो रिस्क ना लें और इस वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर लें। लिंकिंग के लिए आपको ‘लिंक आधार’ वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। तुरंत ही आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिसमें आपसे पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और नाम जैसी जानकारी मांगी जाएगी। सारी जानकारी भरने के बाद आपके कार्ड लिंक हो जाएंगे।

लिकिंग का एक दूसरा तरीका भी जानें अगर आपको ऑनलाइन लिंकिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप एसएमएस के जरिए भी लिंकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से UIDPN लिख कर स्पेस देकर अपना आधार लिखना होगा फिर स्पेस देकर पैन नंबर लिखना होगा और फिर उसे 567678 या 56161 पर भेजना होगा।

कितना जरूरी है पैन कार्ड? : बहुत से लोग ये भी तर्क देते हैं कि हमें टैक्स नहीं भरना होता है तो पैन कार्ड की क्या जरूरत। बता दें कि बैंक खाता खोलने, म्यूचुअल फंड या शेयर खरीदने और 50 हजार से अधिक के नकद लेनदेन में पैन कार्ड जरूरी होता है।

इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund-ITR) भरने के लिए आपको इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। टैक्स कैल्कुलेटर (Income Tax Calculator) की मदद से यह काम बेहद आसान हो जाता है।