नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनधिकृत (unauthorized) पेमेंट ट्रांसफर प्रणाली के उपयोग के संबंध में वीजा (Visa) पर 2.41 करोड़ रुपये (लगभग $288,000) का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, “यह देखा गया कि इकाई (वीज़ा) ने आरबीआई से नियामक मंजूरी के बिना भुगतान प्रमाणीकरण समाधान लागू किया था।” वीज़ा के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “हम आरबीआई के आदेश को स्वीकार करते हैं और भारत में सुरक्षित भुगतान समाधान प्रदान करना जारी रखने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों और विनियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी में आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कुछ कमर्शियल भुगतान करने के लिए अनधिकृत मार्ग का उपयोग बंद करने का आदेश दिया था।बता दें कि केंद्रीय बैंक ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फिनटेक कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जांच कड़ी करने का लक्ष्य रखा है।