राज. में 6 हजार थर्ड ग्रेड टीचर की नियुक्ति का रास्ता खुला, हाईकोर्ट ने रोक हटाई

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जयपुर। Recruitment of third grade teacher: राजस्थान में ग्रेड थर्ड-2022 लेवल-1 के पदों पर नियुक्तियों का रास्ता अब साफ हाे गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब करीब 6 हजार पदों पर नियुक्तियां हो पाएंगी।

जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश प्रियंका शर्मा सहित 141 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि कोर्ट के आदेश से गठित विशेषज्ञ कमेटी ने भी प्रश्नों के पूर्व के जवाबों को सही माना है। अदालत ने गत 30 नवंबर को यथा स्थिति के आदेश दिए थे।

याचिकाएं खारिज होने से अब शेष नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। याचिकाओं में अदालत को बताया गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी शिक्षक के 21 हजार पदों के लिए भर्ती निकाली, जिसकी लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी। इस उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ताओं के जवाब सही थे।

वहीं, बोर्ड ने मामले में एक्सपर्ट कमेटी गठित कर करीब 22 सवालों के जवाबों में से कुछ को डिलीट कर दिया और कुछ सवालों के जवाब बदल कर अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी। बोर्ड की ओर से सवालों के जवाब गलत जांचने के चलते याचिकाकर्ता चयन से बाहर हो गए। याचिका में कहा गया कि भर्ती में उम्मीदवारों की योग्यता 12वीं के साथ डिप्लोमा है।

इसके बावजूद कमेटी ने विवादित प्रश्नों की जांच के दौरान राज्य सरकार और मान्यता प्राप्त संस्थाओं की पुस्तकों को आधार ना मानकर पीजी स्तर की पुस्तकों और निजी प्रकाशकों की किताबों को आधार बनाया है। ऐसे में कमेटी की ओर से पेश रिपोर्ट सही नहीं है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है।