कोटा । जीएसटी पोर्टल पर आ रही तमाम दिक्कतों के बीच एक राहत भरी खबर आई है। यह खबर खासकर उन लोगों के लिए है जो जीएसटी के लागू होने के बाद अपना बिजनेस बंद कर चुके थे, लेकिन उन्हें मजबूरन रिटर्न दाखिल करना पड़ रहा था।
चार्टेड अकाउंटेंट मिलिंद विजय ने बताया कि जीएसटी पोर्टल पर अब कैंसिलेशन का फीचर जोड़ दिया गया है। यानी अब ऐसे यूजर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल कर सकते हैं जो अपना बिजनेस जुलाई महीने में 1 तारीख के बाद बंद कर चुके हैं।
आपको क्या करना होगा: अगर आप भी ऐसे ही कारोबारी हैं तो आपको जीएसटीएन पोर्टल पर अपने अकाउंट से लॉग-इन करना होगा। लॉग-इन करते ही आपको कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का पर्याप्त कारण देना होगा।
यानी यहां पर आप डिस्कन्टीन्यू ऑफ बिजनेस लिख सकते हैं। ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। कैसिल करते ही आपको यह संदेश दिखेगा
इस सूरत में नहीं कर पाएंगे कैंसिल: हालांकि यह सुविधा सिर्फ ऐसे पूर्व व्यापारियों के लिए है, जिन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया है या बंद करना चाहते हैं, जिन्होंने बीते कई महीनों से कोई भी बिजनेस नहीं किया है विशेषकर जुलाई के आस पास।
इस कैंसिलेशन प्रक्रिया के दौरान आपसे यह भी पूछा जाएगा कि क्या आपने जीएसटी लागू होने के बाद कोई भी टैक्स-इनवॉइस यानी बिल जनरेट किया है या नहीं। अगर आपने कोई भी बिल नहीं बनाया है तो आप नो पर क्लिक करें।
अगर आपने कोई बिल जनरेट किया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए बाद में एक फॉर्म जारी किया जाएगा।
आपको मिलेगी कैंसिलेशन की जानकारी: अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है तो आपको रजिस्टर्ड ई-मेल या मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। वहीं अगर आपको किसी कारणवश मेल नहीं आया हो तो भी आपके पास इसे पता करने का एक रास्ता है।
आप पोर्टल पर जाकर अपनी आईडी पर लॉग इन करें। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा चुका है तो आप लॉग-इन ही नहीं कर पाएंगे। लॉग-इन करते ही आपको संदेश दिखने लगेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा चुका है।