उन्होंने कहा कि अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के लिए यह भी अनिवार्य किया जाएगा कि किसी व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग टेस्ट पास करने के तीन दिन के भीतर उसे लाइसेंस जारी कर दिया जाए। लाइसेंसधारी की जानकारी पूरे देश में ऑनलाइन उपलब्ध होगी ताकि वह कहीं भी फर्जी लाइसेंस न बनवा सके।
इसके अलावा अब से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, बिना ड्राइविंग टेस्ट पास किए लाइसेंस नहीं बनवा सकेगा। गडकरी ने कहा कि अभी तक 28 ड्राइविंग परीक्षण केंद्र खोले जा चुके हैं और 2000 नए केंद्र और खोले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यदि टेस्ट पास करने के तीन दिन के भीतर आरटीओ लाइसेंस जारी नहीं करता है तो आरटीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।