विदेशी खाद्य तेलों के आधार आयात मूल्य में भारी बढ़ोतरी, जानिए क्यों

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नई दिल्ली। घरेलू प्रभाग में तेजी-मजबूती का माहौल बरकरार रहने के बावजूद केन्द्र सरकार ने पाम तेल एवं सोयाबीन तेल के आधार आयात मूल्य (टैरिफ वैल्यू) में क्रमश: 32-33 डॉलर एवं 28 डॉलर प्रति टन का इजाफा कर दिया। नया आधार आयात मूल्य 16 से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 16-30 अप्रैल 2026 के लिए क्रूड पाम तेल (सीपीओ) का आधार आयात मूल्य 1174 डॉलर प्रति टन, आरबीडी पामोलीन का 1202 डॉलर प्रति टन तथा क्रूड डिगम्ड सोयाबीन तेल का 1252 डॉलर प्रति टन निर्धारित किया गया है। वैश्विक बाजार में प्रचलित ऊंचे भाव के कारण इसकी टैरिफ वैल्यू बढ़ाई गई है।

ध्यान देने की बात है कि सरकार प्रत्येक पंद्रह दिनों पर नया आयात आधार मूल्य निर्धारित करती है और इस पर ही सीमा शुल्क की वसूली की जाती है।

क्रूड श्रेणी के खाद्य तेलों पर 16.50 प्रतिशत तथा रिफाइंड खाद्य तेलों पर 35.75 प्रतिशत का आयात शुल्क लगा हुआ है। भारत में रिफाइंड खाद्य तेलों के संवर्ग में मुख्यतः आरबीडी पामोलीन का आयात होता है। सूरजमुखी तेल के लिए टैरिफ वैल्यू का निर्धारण नहीं होता है।