राजस्थान सरकार ने पुराना आदेश वापस लिया, श्रमिकों की कार्यावधि फिर से 8 घंटे

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जयपुर। देश इस वक्त लॉकडाउन का सामना कर रहा है, हालांकि चौथे लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए कुछ रियायतें दी है। इस बीच राजस्थान सरकार द्वारा एक महीने पहले आदेश निकालते हुए श्रमिकों के काम करने के घंटों को बढ़ा दिया गया था। आदेश में काम करने के घंटों को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया था। अब गहलोत सरकार ने अपना ये आदेश वापस ले लिया है।

इसके बाद सरकार के इस फैसले से श्रमिकों को राहत मिल गई है। श्रम, कारखाना एवं बॉयलर राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए कर्मचारियों की आवश्यकता को कम करने के लिए पिछले दिनों काम करने के घंटों की अवधि बढ़ाने की अनुमति दे दी थी। अब उसे वापस लेते हुए कार्य अवधि को फिर से 8 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया है।

24 अप्रैल को जारी हुआ था आदेश
राज्यमंत्री टीकाराम ने इसे लेकर यह भी कहा कि लॉकडाउन के बीच उद्योगों को गति देने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से 24 अप्रैल को आदेश निकाला गया था जिसमें कारखाना अधिनियम – 1948 के तहत वयस्क कर्मियों के लिए काम के घंटे बढ़ाने की छूट दी गई थी।

उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान भी लगभग सभी कारखानों को संचालित किया जा रहा है। ग्रीन और ऑरेंज जोन के ज्यादातर इलाकों में सार्वजनिक परिवहन भी चालू हो गया है। ऐसे में अब श्रमिकों को आने जाने के लिए पास की जरुरत भी नहीं है। ये आदेश सभी जोन में लागू हो जाएंगे।