राजस्थान / फिल्म मर्दानी 2 पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

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जयपुर/कोटा। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को मर्दानी 2 पर फैसला सुनाते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अशोक गौड़ की एकलपीठ ने अपना फैसला सुनाया। साथ ही सेंसर बोर्ड और केद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। इसमें 16 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है।

कोटा निवासी तस्लीम अहमद खान द्वारा ये याचिका दायर की गई थी। इसमें फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि फिल्म के जरिए कोटा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

क्यों हो रहा विरोध?
फिल्म के ट्रेलर में कोटा में एक सीरियल किलर को दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में फिल्म को सच्ची कहानी से प्रेरित बताया गया है। कोटा के लोगों को इसी बात से सबसे ज्यादा आपत्ति है। फिल्म का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि मर्दानी-2 में कोटा की छवि खराब की जा रही है।

कोटा में आज तक दुष्कर्म की ऐसी घटना नहीं हुई, जिसे फिल्म में दर्शाया गया है। उनका यह भी कहना है कि जब फिल्म की शूटिंग कोटा में की जा रही थी तो वे बहुत खुश थे। उन्होंने फिल्म यूनिट का स्वागत किया था।

इस मामले में गोपालराम मंडा समेत कई लोगों ने आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में रिट लगाई थी। फिल्म मर्दानी-2 की शूटिंग कोटा में एक महीने तक कला दीर्घा, रामपुरा बाजार, गुमानपुरा बाजार, कुन्हाड़ी, केशवरायपाटन के मंदिर आदि जगहों में हुई थी।