मनी लॉन्ड्रिंग केस : 5 लाख रुपए के बॉन्ड पर चंदा कोचर को मिली जमानत

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मुंबई। प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के स्पेशल कोर्ट ने चंदा कोचर को जमानत दे दी है। चंदा ICICI बैंक की CEO और MD रह चुकी हैं। उन्हें 5 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। उनसे यह भी कहा गया है कि वे बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़ कर नहीं जा सकती हैं।

ICICI-वीडियोकॉन लोन मामले में चंदा कोचर आज मुंबई PMLA कोर्ट में पेश हुईं। इस महीने की शुरुआत में एक स्पेशल PMLA कोर्ट ने कहा था कि ED की तरफ से पेश सबूत कोचर और दूसरे लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त हैं। इससे पहले 30 जनवरी को स्पेशल कोर्ट ने चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत और कुछ दूसरे लोगों को समन भेजा था।

मई 2020 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनसे और उनके पति के बारे में सवाल किया था। इस सवाल को बाद में रिकॉर्ड किया गया। उनसे 1,875 करोड़ रुपए के लोन और इससे जुड़े अन्य मामलों में पूछताछ की गई थी। यह लोन ICICI बैंक ने वीडियोकॉन को 2009 और 2011 में दिया था। चंदा कोचर उस समय बैंक की MD एवं CEO थीं। CBI द्वारा कोचर, धूत और अन्य पर FIR दर्ज करने के बाद ED ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को पिछले साल सितंबर को गिरफ्तार किया था।

लोन को मंजूरी देने वाली कमेटी में शामिल थी चंदा कोचर
चंदा उस कमेटी का हिस्सा रहीं जिसने 26 अगस्त 2009 को बैंक द्वारा वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स को 300 करोड़ रुपए और 31 अक्टूबर 2011 को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 750 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी थी। कमेटी का इस फैसले ने बैंक के रेगुलेशन और पॉलिसी का उल्लंघन किया।