बंद हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को 90 दिन तक करा सकते हैं चालू

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कोटा। टैक्स बार एसोसिएशन कोटा की ओर से गुरुवार को दो दिवसीय टैक्स सेमिनार का आयोजन किया गया। पहले दिन की सेमिनार में टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार विजय ने कहा कि पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद 30 दिन में उसे उन्हें चालू करवाया जा सकता था, परंतु नए नियमों के अनुसार उसे अब 60 दिन तक अतिरिक्त कमिश्नर और 90 दिन तक कमिश्नर की परमिशन से पुनः चालू करवाया जा सकता है।

जयपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट आयुष गुप्ता ने कहा कि जीएसटी के तहत रिफंड लेने के लिए अगर प्रार्थना पत्र में कोई गलती रह जाती है तो उस प्रार्थना पत्र को रद्द करके नया प्रार्थना पत्र लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यापारी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उसे ई वे बिल बनाने के लिए अनाधिकृत कर दिया जाता है। इससे उसका व्यापार बंद हो जाता है। परंतु नए नियमों के अनुसार अब जिसे माल बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है, वह इस ट्रेडिंग का ई वे बिल बनाकर व्यापार को अस्थाई रूप से सुचारू रखने में मदद कर सकता है।

5 करोड़ के टर्नओवर के बाद स्वयं को ऑडिट करनी होगी
सीए आयुष गुप्ता ने कहा कि किसी डीलर का 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर है तो उसे स्वयं को ऑडिट करके सत्यापित 9C स्टेटमेंट दाखिल करना होगा अगर उसमें कोई गलती पाई जाती है तो पेनल्टी के कड़े प्रावधानों से गुजरना होगा। सेमिनार का संचालन सीए तुषार ढींगरा ने किया तथा टैक्स बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी सीए लोकेश माहेश्वरी ने आभार प्रदर्शन किया ।