गलत बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर बैंक दिलाएगा वापस, जानिए कैसे

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नई दिल्ली। कई बार जल्दबाजी में गलत बैंक डिटेल्स भरने के कारण पैसा गलत बैंक अकाउंट में चला जाता है। कई लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती की ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और इस पैसे को वापस कैसे पाया जा सकता है। आज हम आपको बताते हें कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए।

किसी दूसरे के खाते में या अधिक पैसा ट्रांसफर होने पर अपने बैंक के पास शिकायत जल्द से जल्द दर्ज कराएं। अगर, आपका और लाभार्थी का खाता एक ही बैंक में है तो प्रोसेस जल्दी में पूरा हो जाएगा। एक या दो दिन के अंदर आपके खाते में पैसा वापस आ जाएगा।

आरबीआई का दिशा निर्देश है कि अगर गलती से पैसा किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाता है तो बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। बैंक को गलत खाते से पैसा को सही खाते में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी।

ट्रांजैक्‍शन के प्रूफ के लिए आप ट्रांजैक्‍शन के स्क्रीनशॉट को भी पेश कर सकते हैं। इसके बाद बैंक अपनी प्रक्रिया करेगा जिसमें 2 से 3 दिन तक का समय लग सकता है। अगर सेंडर और रिसीवर के अकाउंट एक ही बैंक में हैं तो यह प्रॉसेज जल्दी पूरी हो जाती है लेकिन अगर रिसीवर का अकाउंट दूसरे बैंक में है तो टाइम लगता है।

दूसरा बैंक होने के हालात में जिस बैंक अकाउंट में आपने भूल से पैसे ट्रांसफर किए हैं उस बैंक की ब्रांच जाकर शिकायत दर्ज करवानी होगी। बैंक अपने ग्राहक की अनुमति के बिना किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता।

साथ ही बैंक आपने ग्राहकों के बारे में जानकारी भी नहीं देते हैं. इसलिए आपको उस बैंक को सारी स्थिति से अवगत कराना होगा। इसके बाद वह बैंक उस खाते के ओनर को ​सूचित करेगा और पैसे आपके अकांउट में वापस ट्रांसफर करने को कहेगा।

गलती से अमाउंट ट्रांसफर वाले ज्यादातर मामलों में रिसीवर पैसे लौटाने को तैयार हो जाता है, लेकिन अगर वह पैसे लौटाने से मना कर दे तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं।