किसानों को आपदा अनुदान की बढ़ी हुई राशि का मिल सकेगा लाभ

109

किसान संघ के विरोध के बाद आपदा अनुदान को फसल बीमा में समायोजित करने का प्रावधान हटाया

कोटा। Agricultural Disaster Grant: किसानों को अब आपदा अनुदान की बढ़ी हुई राशि का लाभ मिल सकेगा। भारतीय किसान संघ के विरोध के बाद भारत सरकार ने आपदा अनुदान को फसल बीमा में समायोजित करने का प्रावधान हटा दिया है।

भारतीय किसान संघ चित्तौड़ प्रान्त के प्रवक्ता आशीष मेहता ने बताया कि भारत सरकार की ओर से 10 अक्टूबर 2022 को आपदा अनुदान की संशोधित अधिसूचना जारी कर आपदा से फसलों में नुकसान होने पर जारी होने वाले आपदा अनुदान की राशि में बढ़ोतरी की थी। लेकिन उक्त अधिसूचना में आपदा अनुदान को फसल बीमा योजना में समायोजित करने का प्रावधान डाल दिया था। इसके तहत अगर फसल नुकसान होने पर किसानों को फसल बीमा का क्लेम स्वीकृत हो जाता है तो आपदा अनुदान की राशि में से बीमा क्लेम घटाने के बाद आपदा अनुदान की केवल शेष राशि का ही किसानों को भुगतान किए जाने का प्रावधान कर दिया था।

उन्होंने बताया कि इस प्रावधान को लेकर राजस्थान सरकार की ओर से किसानों की आपदा अनुदान राशि को रोक लेने पर भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार के समक्ष अधिसूचना के उक्त प्रावधान पर विरोध जताते हुए उसे हटाने की मांग रखी थी। इसके तहत 26 मार्च को केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत से मिलकर संगठन की ओर से ज्ञापन सौंपे गए।

इसके विरोध में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक प्रदर्शन कर किसानों ने जिला कलेक्टरों के माध्यम से 11 व 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन भेजे थे। संगठन के विरोध स्वरूप 13 जुलाई को गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर आपदा अनुदान की संशोधित अधिसूचना के बिंदु 5 (i) बी व (ii) को हटा दिया गया। इसी आदेश के हवाले से राजस्थान सरकार की ओर से भी संशोधित गाइडलाइन के अनुसार किसानों को आपदा अनुदान राशि जारी करने के लिए 25 जुलाई को जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किए गए है।

इस प्रकार मिलेगी बढ़ी हुई आपदा अनुदान राशि
किसानों को आपदा से फसल नुकसान होने पर किसानों को आपदा अनुदान की राशि बढ़ाकर देने की अड़चन खत्म होने के पश्चात किसानों को आपदा से फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान होने पर असिंचित क्षेत्र हेतु प्रति हैक्टेयर 8500 रुपए अनुसार अधिकतम 2 हैक्टेयर का 17000 रुपए तथा सिंचित क्षेत्र हेतु प्रति हैक्टेयर 17000 रुपए अनुसार अधिकतम 2 हैक्टेयर का 34000 रुपए का अनुदान देने का प्रावधान किया है। वहीं बारहमासी फसलों के लिए 22500 रुपए प्रति हैक्टेयर से अधिकतम 45000 रुपए तक का आपदा अनुदान राशि की सहायता देने का प्रावधान है। इससे पूर्व 2015 में आपदा अनुदान की संशोधित अधिसूचना अनुसार सिंचित क्षेत्र के लिए 6800 रुपए से अधिकतम 13600, असिंचित क्षेत्र के लिए 13500 से अधिकतम 27000 रुपए व बाहरमासी फसलों हेतु 18000 रुपए से अधिकतम 36000 रुपए अनुदान का प्रावधान था।