UPI पर ऑटो पे फीचर लॉन्च, 2000 से ज्यादा के लेन-देन पर लगेगा PIN

805

नई दिल्ली। अपने कस्टमर्स को सुविधा प्रदान करने के लिए रिटेल पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर AutoPay फीचर को लॉन्च किया है। AutoPay के जरिए यूजर्स पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (PSP) द्वारा उपलब्ध कराए गए अपने UPI Apps पर रिकरिंग मंथली पेमेंट सेट कर सकते हैं।

उन्हें सिर्फ अपने अकाउंट को एक बार आवश्यक तौर पर UPI PIN की सैटिंग कर Authenticate करना होगा। इसके बाद यूजर के अकाउंट से तय की गई तारीख पर मंथली पेमेंट्स (Monthly Payments) ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। UPI में AutoPay के फीचर को जोड़े जाने के बाद मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, EMI पेमेंट्स, इंटरटेनमेंट और ओटीटी सब्क्रिप्शन, इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स और लोन पेमेंट्स बहुत आसानी से किए जा सकेंगे। इसके साथ ही transit/metro कार्ड के भी रिकरिंग पेमेंट्स enable हो जाएंगे।

ऑटोमैटिक AutoPay के लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू की अपर लिमिट को 2000 सेट करना अनिवार्य है, कंज्यूमर्स को 2000 से ज्यादा की राशि का ट्रांजेक्शन करने के लिए हर बार UPI PIN देना अनिवार्य रहेगा। NPCI के एमडी और चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर दिलीप अस्बे ने कहा कि ‘पिछले कुछ सालों में कस्टमर्स द्वारा रिकरिंग पेमेंट्स करने में हुए कई बदलावों के हम गवाह हैं। UPI AutoPay लाखों UPI यूजर्स को अपने रिकरिंग पेमेंट्स करने के दौरान सुविधा और सुरक्षा प्रदान करेगा। हमें विश्वास है कि यह सुविधा न सिर्फ कस्टमर्स बल्कि व्यापारियों को भी फायदा पहुंचाएगी।’

UPI enabled Apps में ‘mandate’ सेक्शन होता है, इसकी मदद से कस्टमर्स ऑटो-डेबिट को क्रिएट, एप्रूव, मोडिफाई, पॉज करने के साथ ही Revoke भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस सेक्शन में कस्टमर को पूर्व में अपने रिफरेंसेस के लिए किए गए Mandates और उसके रिकॉर्ड मौजूद रहते हैं। इसके अलावा यूपीआई यूजर्स UPI ID या QR कोड स्कैनिंग के जरिए e-mandate को भी क्रिएट कर सकते हैं।