ICICI बैंक से बर्खास्तगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चंदा कोचर की याचिका खारिज

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नई दिल्ली। ICICI बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका मिला। मंगलवार को कोर्ट ने चंदा कोचर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने बैंक से उन्हें बर्खास्त करने के खिलाफ दायर अर्जी को बंबई हाई कोर्ट के अस्वीकार किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।

संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि माफ कीजिए, हम हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नही कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मामला प्राइवेट बैंक और कर्मचारियों के बीच का है।

क्या है विवाद?
बेंच चंदा कोचर की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के 5 मार्च को दिए आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने ICICI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पद से बर्खास्त करने के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी थी। साथ ही बताया था कि विवाद पर्सनल सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है।