Fastag Rule: 31 जनवरी तक नहीं किया KYC तो बंद हो जायेगा आपका FASTag

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नई दिल्ली। New Fastag Rule: अगर आपके पास गाड़ी है तो आपके लिए इस नए नियम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वरना आपको दिक्कत हो सकती है। यदि आपके पास FASTag है और पर्याप्त बैलेंस है – तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आपने अपना KYC पूरा कर लिया है या नहीं। यदि आपने KYC कम्पलीट नहीं किया है तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।

दरअसल NHAI ने बताया है कि बैंक 31 जनवरी को जिन्होंने KYC पूरा नहीं किया है उन FASTags को डीएक्टिवेट यानी की बंद कर देंगे। NHAI ने कहा है कि उपयोगकर्ताओं को RBI दिशानिर्देशों के अनुसार FASTags के लिए KYC पूरा करना होगा। एनएचएआई ने कहा कि इनकम्पलीट केवाईसी वाले फास्टैग 31 जनवरी, 2024 के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। किसी भी असुविधा को रोकने के लिए, एनएचएआई ने जोर दिया कि यूजर्स को अपने वाहन के फास्टैग के लिए केवाईसी पूरा करना जरूरी होगा।

एक रिपोर्ट के अनुसार, एनएचएआई इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता है और एक वाहन, एक फास्टैग पहल के माध्यम से टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करना चाहता है। यह पहल कई वाहनों के लिए एक ही FASTag के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाई गई है।

NHAI के अनुसार केवल लेटेस्ट FASTag अकाउंट एक्टिव रहेगा क्योंकि पिछले टैग निष्क्रिय कर दिए जाएंगे और 31 जनवरी 2024 के बाद ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, FASTag उपयोगकर्ताओं से ‘एक वाहन, एक FASTag’ सिद्धांत का पालन करने और अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से पहले से जारी किए गए किसी भी FASTags को बंद कराने का आग्रह किया जाता है।

NHAI ने कहा है कि FASTag उपयोगकर्ता निकटतम टोल प्लाजा जा सकते हैं या अपने संबंधित FASTag इशू करने वाले बैंकों के टोल-फ्री ग्राहक सेवा नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एनएचएआई ने आगे कहा कि एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जारी किए जाने की हालिया रिपोर्ट के बाद यह पहल की गई है। इसके अलावा, NHAI ने यह भी कहा कि FASTags को कभी-कभी जानबूझकर वाहन की विंडस्क्रीन पर नहीं लगाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है और साथ ही कई यूजर्स को असुविधा का सामना करना पड़ता है।