नई दिल्ली। वर्ष 2018-19 में कंपोजिशन टैक्सपेयर को फॉर्म GSTR-4 तिमाही भरना होता है, लेकिन वर्ष 2019-20 में फॉर्म GSTR-4 सालाना आधार पर भरना है। इस तरह, नाम एक होने के बावजूद, दोनों ही फॉर्म GSTR-4 एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं।
वित्त वर्ष 2018-19 में कंपोजिशन टैक्सपेयरों के लिए तिमाही आधार पर फॉर्म GSTR-4 भरना जरूरी था। हालांकि वित्त वर्ष 2019-20 में तिमाही आधार पर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। केवल फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 में हर तिमाही एक स्टेटमेंट फाइल करना होता है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न के लिए फॉर्म GSTR-9A फाइल करना वैकल्पिक था। वित्त वर्ष 2019-20 में वार्षिक रिटर्न नए फॉर्म GSTR-4 में भरना होगा।
रिटर्न भरने की तारीख 31 अगस्त तक
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, वार्षिक रिटर्न फॉर्म GSTR-4 फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दी गई है। जीएसटी पोर्टल पर फाइलिंग के लिए, डैशबोर्ड पर लॉगिन करके Services >Returns>Annual Return>Select FY>Search>GSTR-4>FILE THE RETURN पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए जीएसटी पोर्टल के न्यूज ऐंड अपडेट सेक्शन में जाएं।