कोटा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर ओम कसेरा ने आदेश जारी कर परकोटे के अंदर के समस्त क्षेत्र, मोखा पाड़ा, बजाजखाना, भीमगंजमंडी क्षेत्र (भगतसिंह कॉलोनी, राजेन्द्र होटल गली चौराहा, जवाहर स्कूल के सामने तिराहा तक सामिल किया जाकर तेलघर गोल चबूतरे के पास (लालकोठी की गली), अनंतपुरा, और दादाबाड़ी के कोरोना प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू की अवधि 8 मई को सुबह छह बजे तक बढ़ा दी है। इन इलाकों में अलग-अलग तिथियों में कर्फ्यू लागू किया गया था।
मण्डाना में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित
उप जिला कलक्टर मोहनलाल प्रतिहार ने आदेश जारी कर धारा 144 के तहत कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मंडाना में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित किया है। इसके तहत वार्ड 12 में कोरोना पॉजिटिव के मकान को आधार मानते हुए उसके चारों ओर एक किमी क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी घोषित किया है।
इस परिधि में दक्षिण दिशा में मांदलिया तिराहा से उत्तर दिशा में सीएचसी मण्डाना तक, पश्चिम दिशा में दूर संचार केन्द्र से पूर्व में एनएच 52 मण्डाना बाईपास तक जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित किया है।