2 घंटे में देना होगा कोरोना महामारी का बीमा क्लेम, इरडा के निर्देश

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नई दिल्ली। कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बीमा नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) ने बीमाधारकों को बड़ी राहत दी है। नियामक ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि बीमा कंपनी के पास कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जो प्रस्ताव आएं उन पर 2 घंटे के अंदर फैसला लिया जाए। ताकि लोगों को सही समय पर इलाज मिल सके और उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी का सामना न करना पड़े।

इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस बीमा कंपनियों से कहा है कि कोरोनावायरस के इलाज के लिए अस्पताल की ओर से ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट मिलने के 2 घंटे के अंदर उन्हें अपने नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज को लेकर फैसला करना होगा। नेटवर्क हॉस्पिटल अस्पतालों का एक समूह हैं जो आपको अपनी वर्तमान हेल्थ प्लान को भुनाने की अनुमति देता है।

इरडा ने द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को अंतिम बिल और आवश्यक कागजात मिलने के दो घंटे के भीतर डिस्चार्ज को लेकर अपना फैसला अस्पताल को बताना होगा। इरडा ने कहा है कोरोना की वजह से उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियों और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव को कम करने के लिए सभी बीमा कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े क्लेम का निपटान बहुत जल्दी करें। कैशलेस इलाज के लिए अस्पताल या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन (TPA) में से जिससे भी जल्द निपटान संभव हो उस प्रक्रिया का चुनाव करें।

थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर क्या है?
थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बीमा देने वाली कंपनी और बीमा लेने वाले व्यक्ति के बीच एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है। इसका मुख्य काम दावे और सेटलमेंट की प्रक्रिया में मदद करना है। टीपीए बीमा लेने वाले व्यक्ति को कार्ड जारी करता है, जिसे दिखाकर ही किसी अस्पताल में कैशलेस इलाज कराया जा सकता है। किसी दावे के वक्त बीमा लेने वाला व्यक्ति टीपीएस को ही पहले सूचना देता है। इसके बाद उसे संबंधित अस्पताल में जाने के लिए कहा जाता है। यह बीमा कंपनी के नेटवर्क का अस्पताल होता है। इसके अलावा अगर ग्राहक दूसरे अस्पताल में भी इलाज कराता है तो इसका खर्च उसे रीइम्बर्समेंट के जरिए मिल सकता है।

15 तक सकेंगे रिन्युअल करा सकेंगे हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस
देशभर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए हाल में सरकार ने हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस की रिन्युअल की तारीख को बढ़ाकर 15 मई कर दिया है ताकि बीमा पॉलिसी लेने वालों को असुविधा न हो। इसका मतलब है कि अगर आपके मोटर या हेल्थ इंश्योरेंस की रिन्यूअल की तारीख 25 मार्च से तीन मई के बीच थी, तो वह पॉलिसी अब 15 मई तक वैध रहेगी।