पेंशन के नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे, सेवा निवृत्ति के 15 वर्ष बाद फुल पेंशन

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव किया है। इससे रिटायरमेंट के वक्त पेंशन कम्युट करने का विकल्प चुनने वाले पेंशनधारकों को रिटायरमेंट के 15 साल बाद फुल पेंशन की व्यवस्था फिर से लागू होगी। श्रम मंत्रालय ने नए नियमों को अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से 26 सितंबर, 2008 से पहले रिटायर होने वाले 6.3 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा।

नई अधिसूचना से ईपीएफओ के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद फुल पेंशन की व्यवस्था पुनः लागू हो जाएगी। अगर कोई कर्मचारी 1 अप्रैल 2005 को रिटायर करता है तो वह 15 साल बाद यानी 1 अप्रैल 2020 से उसे ज्यादा पेंशन मिलेगी।

अभी कम्युटेशन का विकल्प नहीं
एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम (EPS) नियमों के तहत 26 सितंबर, 2008 से पहले रिटायर होने वाले ईपीएफओ के मेंबर्स कम्युटेड पेंशन के रूप में पेंशन की कुल रकम का अधिकतम एक तिहाई एकमुश्त (कम्युटेड) ले सकते थे, जबकि बाकी दो तिहाई रकम उन्हें जीवनभर पेंशन के रूप में मिलती थी। ईपीएफ के मौजूदा नियमों के तहत, ईपीएफओ के सदस्यों को कम्युटेशन बेनिफिट पाने का विकल्प नहीं मिलता है।

अब 15 साल बाद मिलेगी फुल पेंशन
पीपुल अडवाइजरी सर्विसेज ईवाई इंडिया के निदेशक पुनीत गुप्ता के अनुसार , ‘एंप्लॉयी पेंशन स्कीम के पारा 12A के तहत कोई भी कर्मचारी मंथली पेंशन की जगह एक तिहाई कम्युटेड पेंशन (एकमुश्त) का दावा कर सकता था। अब 20 फरवरी, 2020 को जोड़े गए पारा 12B के अनुसार, जिस कर्मचारी ने पारा 12A के तहत कम्युटेड पेंशन ली है, उन्हें 15 साल बाद फुल पेंशन का फायदा मिलेगा।

क्या है कम्युटेशन आफ पेंशन
रिटायरमेंट के दौरान एक कर्मचारी को जितनी बेसिक पेंशन मिलती है वह उसका 40 फीसदी कम्यूट करवा सकता है। सरल भाषा में कहा जाए तो कर्मचारी अपनी सात सालों की पेंशन का 40 फीसदी हिस्सा सरकार से एडवांस में ले लेता है। सरकार हर साल उसकी पेंशन से 8 हजार रुपए काटकर एडवांस में दी गई पेंशन को रिकवर करती है। पहले ये कटौती पेंशनर की पेशन से आखिर तक की जाती थी लेकिन अब नई व्यवस्था में यह रिटायरमेंट के 15 साल तक रिकवर की जाएगी। इसके बाद कर्मचारी को उसकी फुल पेंशन का भुगतान किया जाने लगता है।