ये 23 चीजें आज से हो रही सस्ती, GST की घटी हुई दरें होंगी लागू

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नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत आम लोगों के बजट के लिहाज से बेहद ही शानदार रही है। जहां आज से घरेलु एलपीजी सिलेंडर 120 रुपए तक सस्ते हो गए हैं वहीं सरकार द्वारा घटाई गईं जीएसटी की दरें भी आज से लागू हो रहीं हैं। इन दरों के कम होने के बाद आज से टेलीविजन, मोबाइल और टैबलेट जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चार्जिंग के उपयोग में आने वाले पावर बैंक और सिनेमा टिकट जैसी 23 चीजें सस्ती हो रही हैं।

सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले आम लोगों और कारोबारियों को नए वर्ष का तोहफा देते हुए जीएसटी में बड़ी राहत देने का कदम उठाया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की पिछले दिनों हुई 31वीं बैठक में करीब दो दर्जन वस्तुओं और सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटाने का फैसला किया गया था जो 1 जनवरी से लागू हो रहा है।

नई दरों के लागू होने के बाद अब 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। सौ रुपए से अधिक वाली सिनेमा टिकटों पर भी अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी का अनुपालन सरल बनाने के लिए सेवा क्षेत्र के व्यवसायियों को भी कंपोजीशन स्कीम का लाभ देने का फैसला किया।

इसके साथ ही सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई क्षेत्र की मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों और व्यापारियों के लिए जीएसटी से छूट की सीमा को बढ़ाकर 75 लाख रुपये सालाना टर्नओवर करने का प्रस्ताव रखा। जीएसटी से छूट के लिए वर्तमान सालाना टर्नओवर सीमा 20 लाख रुपये है।

इन पर कम हुआ जीएसटी

  • 28 से घटाकर 18 फीसद – पुली, ट्रांसमीशन शाफ्ट व क्रैंक, गियर बॉक्स, मॉनीटर और 32 इंच तक के टीवी, रीट्रेडेड टायर, पावर बैंक, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वीडियो गेम, सौ रुपए से अधिक वाली सिनेमा टिकट
  • 28 से घटाकर 5 फीसद- दिव्यागों को ले जाने वाले कैरिएज के कलपुर्जे और एसेसरीज
  • 18 से घटाकर 12 फीसद- प्राकृतिक कॉर्क के सामान, 100 रुपए तक के फिल्म के टिकट, माल परिवहन वाहनों के तीसरे पक्ष की बीमा प्रीमियम
  • 18 से पांच फीसद- संगमरमर के अनगढ़े पत्थर, प्राकृतिक कॉर्क, टहलने वाली छड़ियां, फ्लाई ऐश से बनी ईंटें
  • 12 से घटाकर पांच फीसद- प्राकृतिक कॉर्क, वॉकिंग स्टिक, फ्लाई एश ब्लॉक
  • पांच फीसद से घटाकर शून्य- संगीत की किताबों, बिना पके या भाप अथवा उबालकर पकायी गयी सब्जियों और फ्रोजेन, ब्रांडेड और प्रसंस्करण की ऐसी अवस्था वाली सब्जियां जो उस रूप में उपभोग लायक नहीं हों