नई दिल्ली। राजनीतिक दलों को अब बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जाएगा। मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसका एलान कर दिया। उन्होंने लोकसभा में कहा कि राजनीतिक दलों को डोनेशन देने के लिए SBI की चुनिंदा ब्रांचेस से इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड्स खरीदे जा सकेंगे। हालांकि, इसके लिए डोनर को एसबीआई में केवायसी डिटेल्स देनी होंगी।
कब और कितने बॉन्ड खरीदे जा सकेंगे?
– ये बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के 10 दिनों में बिक्री के लिए मुहैया होंगे।
– जेटली ने यह भी कहा कि आम चुनाव वाले साल के दौरान बैंक में बॉन्ड्स 30 दिन के लिए मुहैया होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड 1000, 10000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के गुणांक में होंगे।
बॉन्ड में नहीं होगा डोनर्स का नाम
– वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में डोनेशन देने वाले का नाम नहीं होगा। साथ ही इन बॉन्ड्स को राजनीतिक दल को दिए जाने के 15 दिनों के अंदर सिर्फ एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट के जरिए ही भुनाया जा सकेगा।
2017 के बजट में किया था एलान
– बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले साल के बजट में राजनीतिक दलों के लिए होने वाली फंडिंग के नियमों में बदलाव करने का एलान किया था।
– सरकार का कहना था कि वह इसके लिए RBI एक्ट में बदलाव करेगी। इसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक शख्स से सिर्फ 2000 रुपए कैश डोनेशन ले सकेंगी।
– यह भी कहा गया था कि इससे ज्यादा पेमेंट के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए जाएंगे, जिन्हें डोनर्स ऑथराइज्ड बैंकों से खरीद सकेंगे। – इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के ऑथराइज्ड अकाउंट में डोनेशन दी जा सकेगी।
चेक या ड्राफ्ट से चंदे पर रोक नहीं
सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि चेक या ड्रॉफ्ट के जरिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।