नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत पुराने वाहनों की बिक्री पर लाभ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि अब बीएस-2 और इससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को स्क्रैपिंग नीति के तहत बेचने के बाद नए वाहनों की खरीद पर एकमुश्त कर में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से छुटकारा पाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। अभी पुराने निजी वाहनों को खत्म करने के बाद नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 25 प्रतिशत छूट मिलती है।
वाणिज्यिक वाहनों के मामले में यह छूट 15 प्रतिशत तक सीमित है। मंत्रालय की ओर से 24 जनवरी को जारी एक मसौदा अधिसूचना के अनुसार, बीएस-1 या बीएस मानदंड लागू होने से पहले निर्मित सभी वाणिज्यिक और व्यक्तिगत वाहनों पर 50 प्रतिशत तक की छूट लागू होगी।
बीएस-2 के मामले में यह छूट मध्यम और भारी निजी व परिवहन वाहनों पर लागू होगी। वाहनों के लिए बीएस-1 कार्बन उत्सर्जन मानदंड 2000 में अनिवार्य हुआ था, बीएस-2 वर्ष 2002 से लागू हुआ था।
स्क्रैप होते हैं वाहन
- परिवहन मंत्रालय ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की है।
- वर्तमान में देश के 17 राज्यों में 60 से अधिक आरवीएसएफ और 12 राज्यों में 75 से अधिक एटीएस चालू हैं। अभी कई आरवीएसएफ और एटीएस का संचालन शुरू होना है।