नई दिल्ली। आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि जिन करदाताओं ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने आईटीआर में उच्च मूल्य की विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उन्हें इस बारे में बताने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में अनुसूची ‘विदेशी संपत्ति’ (अनुसूची एफए) को सही ढंग से भरने और विदेशी स्रोतों (अनुसूची एफएसआई) से आय के बारे में बताने के लिए आकलन वर्ष (एवाई) 2024-25 के लिए अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान शुरू किया है।
सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि सूचनात्मक संदेश उन निवासी करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे, जिन्होंने पहले ही आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने आईटीआर जमा कर दिए हैं।
बोर्ड ने बताया कि ये संदेश द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत मिली जानकारी के जरिये पहचाने गए व्यक्तियों के लिए हैं। इस जानकारी से पता चलता है कि इन व्यक्तियों के पास विदेशी खाते या संपत्ति हो सकती है, या संभव है कि उन्हें विदेश से आमदनी हुई हो।