पान मसाला और गुटखा पर अब उत्पादन के हिसाब से लगेगा जीएसटी

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जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ फैसला

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि पान मसाला और गुटखा पर उत्पादन के हिसाब से जीएसटी लगेगा।
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की दो रिपोर्ट्स को काउंसिल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

49 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक (49th GST Council Meeting) के बाद प्रेस ब्रीफिंग में वित्त मंत्री ने यह बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि 16,982 करोड़ रुपये का सारा जीएसटी मुआवजा सैस क्लियर किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आज सारा बकाया जीएसटी कंपनसेशन सैस जारी कर दिया गया है।

49 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इस बैठक में राज्यों ने वित्त वर्ष 2021-22 के जीएसटी मुआवजे की गलत गणना का मुद्दा उठाया था। इस बैठक से पहले सीतारमण ने कहा था कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने के लिए राज्यों को एक एग्रीमेंट पर पहुंचने की जरूरत है।

राब और पेंसिल-शार्पनर पर जीएसटी घटा
जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई उत्पादों पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया गया है। तरल गुड़ (लिक्विड जैगरी/राब) पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 0 कर दिया गया है। वहीं, अगर यह प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड है, तो 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा पेंसिल-शार्पनर पर भी जीएसटी को घटाया गया है। पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी रेट को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।

पान मसाला पर यह हुआ फैसला
जीएसटी काउंसिल की बैठक में पान मसाला और गुटखा पर भी बड़ा फैसला हुआ है। अब पान मसाला और गुटखा पर उत्पादन के हिसाब से जीएसटी लगेगा। इन पर कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू होगा।

मिलेट्स पर अगली बार होगा विचार
वित्त मंत्री ने बताया कि मोटे अनाज यानी मिलेट्स के बारे में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।