आयकर रिटर्न फाइल नहीं की तो हो सकती है जेल, जानिए क्या है प्रावधान

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कोटा । असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी। लेकिन पेनाल्टी के साथ 31 मार्च 2022 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर सकते हैं।

साथ ही ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्होंने कोई गलती कर दी है आईटीआर में उनके पास भी 31 मार्च 2022 तक गलतियां सुधारने का समय है। अगर टैक्सपेयर्स तय तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, उन्हें इनकम टैक्स नियमों के उल्लंघन में 3 साल से 7 साल तक सजा हो सकती है। आइए जानते हैं कि इस पर एक्सपर्ट की क्या राय है –

सीए मिलिंद विजयवर्गीय कहते हैं, ‘अगर अंतिम तारीख तक टैक्सपेयर्स अपने टैक्स का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वास्तविक कर भुगतान का 50 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक का जुर्माना लगा सकता है।’ बलवंत जैन आगे कहते हैं, ‘अगर अंतिम तिथि तक करदाता आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास मुकदमा फाइल करने का अधिकार है।’

वे कहते हैं, ‘मौजूदा इनकम टैक्स के नियम के अनुसार कम से कम 3 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा की सजा हो सकती है। डिपार्टमेंट तब केस फाइल कर सकता है जब कर देयता 10 हजार रुपये से अधिक होगी। उससे कम के भुगतान पर मुकदमा नहीं किया जा सकता।’