50 हजार से ज्यादा के लेनदेन में नहीं होगी पैन की जरूरत, आधार से होगा काम

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नई दिल्ली। देश में बायोमीट्रिक आईडी आधार को अब 50 हजार रुपए से ज्यादा के लेनदेन और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जिस ट्रांजैक्शन के लिए पहले तक पैन नंबर अनिवार्य था, वहां अब आधार से काम चल सकेगा।

रेवेन्यू सेक्रटरी (राजस्व सचिव) अजय भूषण पांडे ने कहा कि पैन की जगह आधार की स्वीकार्यता के लिए बैंकों और दूसरे संस्थानों को अपने बैंकेंड सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। इससे पहले बजट में पैन की जगह आधार से भी आईटीआर फाइल करने का ऐलान किया गया था।

उन्होंने कहा कि बैंक और अन्य संस्थान बैकेंड को उन्नत बनाएंगे ताकि जिन जगहों पर अभी पैन की अनिवार्यता है, उन जगहों पर आधार को स्वीकार्य किया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अपने बजट भाषण में करदाताओं के लिए आईटीआर भरने में पैन की जगह आधार के इस्तेमाल की भी बात कही थी। उसी एलान के बाद यह कदम उठाया गया है।

पांडेय ने कहा कि देश में 22 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से लिंक कराया है जबकि देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। मान लीजिए यदि कोई पैन चाहता है तो वह पहले आधार का इस्तेमाल कर पैन बनवाएं और फिर इसका इस्तेमाल करना शुरू करे। आधार के साथ यह फायदा होगा कि उसे पैन नहीं बनवाना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी सुविधा है।

पैन की जगह आधार का इस्तेमाल कर बैंक खाते से 50,000 से अधिक नकद निकाला या जमा कराए जा सकते हैं, के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल, आप आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए 50,000 रुपये से अधिक होटल या विदेशी यात्रा बिलों समेत नकद लेनदेन के लिए पैन को अनिवार्य बना दिया गया था। साथ ही 10 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की खरीद पर भी इसे अनिवार्य बनाया गया है।