नई दिल्ली। आधार कार्ड में पहले कई चीजों में बदलाव बड़ी आसानी से हो जाता था। लेकिन अब यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) आधार में कुछ भी अपडेट कराने के कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है। यह नए नियम जनवरी 2019 से लागू होंगे। जिन नियमों में परिवर्तन होने जा रहा है उनमें जन्मतिथि और पता शामिल हैं।
जन्मतिथि में बदलाव होगा मुश्किल
यूआईडीएआई ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अब नागरिकों का जन्मतिथि में परिवर्तन कराना मुश्किल होगा। अब कोई भी व्यक्ति केवल एक बार ही जन्मतिथि में अपने निकटम आधार केंद्र पर परिवर्तन करा सकता है। दूसरी बार जन्मतिथि में परिवर्तन आधार केंद्र पर न होकर के यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय पर होगा और इसके लिए आवेदक को खुद ही उपस्थित होना पड़ेगा।
डाक से नहीं होगा बदलाव
जनवरी 2019 से आधार में किसी तरह का बदलाव डाक के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी तक डाक के माध्यम से आवदेक किसी तरह का बदलाव करने के लिए फॉर्म भरकर भेज देते थे। लेकिन नए साल से किसी भी तरह का अपडेट यूआईडीएआई के पोर्टल या फिर नजदीकी केंद्र पर ही हो सकेगा।
पिन से होगा पते में बदलाव
अगर किसी आवेदक को अपने आधार कार्ड में पते का बदलाव कराना होगा तो वो भी तुरंत नहीं होगा। जब कोई आवेदक कार्ड में पते का बदलाव कराना चाहेगा तो उसे यूआईडीएआई की तरफ से नए पते पर एक पिन भेजा जाएगा।
जैसे ही आवदेक पिन मिल जाएगा, उसे वैसे ही आधार पोर्टल पर सबमिट करना होगा। पिन वेरिफाई हो जाने पर उस व्यक्ति का पता बदल दिया जाएगा। अभी लोगों को पता बदलवाने के लिए नए पते का प्रमाण भी अपलोड करना होता है। यह व्यवस्था अगले साल से समाप्त हो जाएगी।