नहीं चलेगा 800 या 900 ग्राम का पैक, कल से स्टैंडर्ड पैक में होगी खाद्य तेलों की बिक्री

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नई दिल्ली। केन्द्र सरकार आसमान वजन वाले पैकों में खाद्य तेलों की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा तो पहले ही कर चुकी है लेकिन कंपनियों एवं व्यापारियों को अपने पिछले स्टॉक को बेचने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया था। इसकी मियाद आज पूरी हो रही है। 1 सितम्बर से केवल स्टैंडर्ड (मानक) पैकों में ही खाद्य तेलों की बिक्री का नियम लागू हो जाएगा।

अभी तक कंपनियों / कारोबारियों द्वारा 800 ग्राम 900 ग्राम या 910 ग्राम जैसे असमान पैकों में भी खाद्य तेलों की बिक्री की जा रही थी और इसका मनमाना दाम वसूला जा रहा था। मगर अब इसकी बिक्री नहीं हो सकेगी। केवल वही पैक साइज बाजार में उपलब्ध होगी जिसका निर्धारण सरकार ने किया है।

इस नए नियम से खाद्य तेल के उपभोक्ताओं को भ्रम से राहत मिलेगी। अभी तक दो अलग-अलग ब्रांडों के वास्तविक प्रति लीटर या बिक्री के मूल्य में तुलना करना बहुत कठिन हो रहा था लेकिन अब सभी ब्रांडों के साथ तेल का पैक साइज एक जैसा ही होगा जिससे कीमतों एवं मात्रा का आंकलन करना आसान हो जाएगा और ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार खाद्य तेल की खरीद करने में सक्षम हो जाएंगे।

नए नियम के अनुसार यदि पैकिंग पर लीटर / मिली लीटर में मात्रा लिखी गई है तो उस पर ग्राम / किलो ग्राम में भी वजन अंकित करना अनिवार्य होगा। इससे खरीदारों को मात्रा एवं वजन का पता आसानी से लग जाएगा।