क्या आप भी हुए हैं ठगी के शिकार तो अपनी शिकायत e-Jaagruti Portal पर करें

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नई दिल्ली। e-Jaagruti Portal: उपभोक्ताओं के साथ धोखा अब आसान नहीं होगा। अभी साधारण उपभोक्ता अमूमन किसी दुकानदार, कंपनी या सेवा मुहैया कराने वालों की तरफ से ठगे जाने के बावजूद भी उनकी शिकायत उपभोक्ता फोरम पर करने से परहेज करते हैं। क्योंकि इसकी प्रक्रिया की जानकारी उन्हें नहीं होती है और इस काम में उन्हें लिखित रूप से चीजें देनी पड़ती है।

हालांकि, जागरूक उपभोक्ताओं की तरफ से अब भी साल भर में लाखों की संख्या में इंश्योरेंस सेक्टर, ई-कॉमर्स कंपनियां व अन्य कंपनियों के उत्पादों के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायतें की जाती है, लेकिन सुनवाई में देर होने व मामले का लगातार अनुसरण करने के झंझट से जागरूक उपभोक्ताओं को भी कई बार न्याय नहीं मिल पाता है।

उपभोक्ताओं को समय पर न्याय दिलाने और आम लोगों को शिकायत के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले का मंत्रालय 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के अवसर पर ई-जागृति ऐप शुरू कर सकता है।

पिछले साल 24 दिसंबर को ई-जागृति पोर्टल शुरू किया गया था, लेकिन अभी यह पोर्टल पूरी तरह से संचालन में नहीं आ पाया है। आगामी 24 दिसंबर से इस पोर्टल को पूरी तरह संचालन में लाने की भी शुरुआत हो सकती है।

ई-जागृति पोर्टल के संचालन में आने पर उपभोक्ताओं को शिकायत के लिए राज्य व जिला उपभोक्ता अदालत के फोरम के पास नहीं जाना होगा। वे अपने मोबाइल फोन या – ईमेल आईडी से लागइन करके पूरी शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

फीस से लेकर अन्य संबंधित दस्तावेज भी अपलोड हो जाएंगे और पोर्टल व ऐप पर ही उन्हें सुनवाई की जानकारी मिल जाएगी। वर्चुअल सुनवाई की सुविधा होगी और शारीरिक उपस्थिति की कोई जरूरत नहीं होने पर उपभोक्ता कहीं भी रहकर अपने मामले को लगातार देख सकेगा।

अभी देश भर में सालाना पांच लाख से अधिक उपभोक्ता अदालत व संबंधित फोरम में शिकायतें दर्ज होती हैं। इनमें से कई मामले विभिन्न कारणों से महीनों लंबित रहते हैं। ई-जागृति पोर्टल के काम करना शुरू कर देने पर मामलों का निपटान आसान हो जाएगा और इससे उपभोक्ता अपने अधिकार के प्रति सजग होंगे।

उपभोक्ता दिवस पर जमैटो, आजियो, बिग बास्केट जैसी कई ऑनलाइन कंपनियां उपभोक्ताओं को सुरक्षा की भी शपथ ले सकते हैं। कंपनियां इस बात की शपथ लेंगी कि वे अपने प्लेटफार्म पर कोई भी असुरक्षित और उपभोक्ताओं के लिए खतरनाक वस्तुओं की बिक्री नहीं करेंगे।