31 अगस्त तक कर सकेंगे ITR फाइल, लास्ट डेट बढ़ाई

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नई दिल्ली।सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मंगलवार को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की लास्ट डेट एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। पहले आईटीआर की लास्ट डेट 31 जुलाई थी।

यदि आपने अभी तक आईटीआर जमा नहीं किया है और अब खुद जमा करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने दस्तावेज तैयार कर लें। यदि आपके पास यह दस्तावेज नहीं हैं तो आपके रिटर्न भरने में परेशानी हो सकती है। आज हम आपको उन दस्तावेजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी आपको आईटीआर भरते समय जरुरत होगी।

तैयार रखें ये 22 दस्तावेज:
1- परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड (पैन कार्ड)
2- आधार कार्ड या एनरोलमेंट नंबर
3- घरेलू संपत्ति और देनदारी से जुड़े कागजात
4- विदेशी संपत्ति से जुड़े कागजात
5- बिक्री पर कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का लाभ लेने के लिए बायर एग्रीमेंट, सेल डीड और निवेश से जुड़े कागजात
6- किराए से आमदनी दर्शाने के लिए लीज डीड
7- टीसीएस क्रेडिट की जानकारी देने के लिए फॉर्म-16, 16ए और 16बी
8- वर्ष के दौरान डिविडेंड आदि से हुई आय की छूट के लिए दस्तावेज
9- इक्विटी निवेश में लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लाभ लेने के लिए दस्तावेज
10- बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता स्टेटमेंट और अन्य ऑडिट रिपोर्ट जो लागू हो
11- विदेशी निवेश हुई आय से जुड़े दस्तावेज
12- पिछले साल के आयकर रिटर्न की कॉपी

13- टीडीएस सर्टिफिकेट
14- टीडीएस की डिटेल चेक करने के लिए फॉर्म 26एस
15- साल के दौरान मिली ब्याज की जानकारी से जुड़ा दस्तावेज
16- सभी घरेलू और विदेशी बैंक खातों की जानकारी (आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, नाम और खाते की प्रकृति समेत)
17- टैक्स कटौती के लिए होम और एजुकेशन लोन स्टेटमेंट
18- म्युचुअल फंड जैसे निवेश से जुड़े दस्तावेज
19- जीवन बीमा प्रीमियम जमा करने की रसीद
20- मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और चेकअप की रसीद
21- कैपिटल गेन्स और लूजेज की गणना के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की स्टेटमेंट
22- दान की गई राशि की रसीद