सड़क हादसे में मौत पर मिलेगा पांच लाख रुपए का मुआवजा

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    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 के बारे में जानकारी दी। इस बिल में सरकार ने सड़क हादसों के कारण होने वाली मौतों पर आम आदमी को पांच लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही ऐसे में मामलों में गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की सिफारिश की गई है।

    लोकसभा में लिखित उत्तर देते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बिल में मोटर वाहन के उपयोग से होने वाले किसी भी हादसे के कारण मृत्यु के मामले में पीड़ित को बिना दोष दायित्व के तहत पांच लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रस्ताव किया किया है। साथ ही गंभीर चोटों के मामले में यह राशि 2.5 लाख रुपए तय की गई है। मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 को कुछ समय पहले ही कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी थी। इसके बाद ही इसे लोकसभा में पेश किया गया है।

    लाइसेंस व्यवस्था को कठोर करने का प्रस्ताव
    केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए बिल में लाइसेंसिंग व्यवस्था को कठोर करने, यातायात के नियमों के उल्लंघन पर दंड में बढ़ोतरी, वाहनों की फिटनेस की ऑटोमैटिक जांच, दोषपूर्ण वाहनों की वापस मंगाने का प्रावधान, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का कार्यान्वयन, सड़कों पर सड़क सुरक्षा को लागू करना और नए अपराधों को शामिल किया गया है। बिल में परिवहन एग्रीगेटर्स को वैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए संशोधनों का प्रस्ताव है। इससे कैब और बस एग्रिगेटर्स को फायदा होगा।

    इलेक्ट्रिक वाहन के पंजीकरण पर नहीं देना होगा कोई शुल्क
    उन्होंने कहा कि बिल में देश में देश में बैटरी ऑपरेटिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर पंजीकरण शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही सरकार ने केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में संशोधन कर वाहन चालक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटा दिया गया है।