सोनिया, राहुल गांधी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के टैक्स की फाइल फिर खुलेगी

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नई दिल्ली।कांग्रेस के प्रथम परिवार कहे जाने वाले गांधी फैमिली के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के टैक्स की फाइल खुल सकती है। यंग इंडियन को नॉन-प्रॉफिट संस्था बताने के गांधी परिवार के दावे को टैक्स ट्राइब्यूनल ने खारिज कर दिया है। हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ के पास इसकी ट्राइब्यूनल के आदेश की कॉपी भी है। गांधी परिवार ने दावा किया था कि यंग इंडियन चैरिटेबल संस्छथा है और उसे टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, जिसे ट्राइब्यूनल ने खारिज कर दिया।

ट्राइब्यूनल में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडियन को लोन दिया था, जिससे उसने असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के साथ मिलकर बिजनस किया था। रिपोर्ट के मुताबिक अब कांग्रेस को इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट खत्म हो सकती है क्योंकि उसने इन कंपनियों को मदद करके नियमों का उल्लंघन किया है।

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के डायरेक्टर हैं। दोनों के पास कंपनी की 36 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके अलावा मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिज के पास 600 शेयर हैं। 2017 में कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनी है।

जनवरी में टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया था नोटिस
ता दें कि इस साल जनवरी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजकर 100 करोड़ रुपये टैक्स चुकाने को कहा था। इनकम टैक्स के आंकलन के मुताबिक गांधी परिवार ने जो रिटर्न फाइल किया था उसमें 300 करोड़ रुपये के इनकम की घोषणा नहीं की थी, जिस पर करीब 100 करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी बनती है।