वास्तविक ट्रांसपोर्टर को ही मिलेगा शंभुपूरा योजना में भूखंड

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कोटा। नए ट्रांसपोर्ट नगर शंभुपूरा वास्तविक ट्रांसपोर्टर को ही भूखंड मिलेगा। नया टांसपोर्ट नगर शुरू होने के बाद पुराने भूखंडों पर ट्रांसपोर्ट संबंधी सभी गतिविधियां बंद करनी होंगी। यह जानकारी ट्रांसपोर्ट कम्पनीज एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को पुरूषार्थ भवन में आयोजित बैठक में दी। ठक में शहर के सभी ट्रांसपोर्टस ने शंभूपुरा में प्रस्तावित नए ट्रांसपोर्ट नगर की योजना का स्वागत किया।

बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी शर्मा ने ट्रांसपोर्टस के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हर योग्य ट्रांसपोर्टस को शंभुपूरा योजना में प्लाट मिलेगा। जो ट्रांसपोर्टस नियमों के अंतर्गत आएगा, उसको एसोसिएशन भूखण्ड दिलवाने का प्रयास करेगी। योजना में 615 प्लाट हैं, जिन्हें लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। एसोसिएशन के 450 सदस्यों सहित लगभग 630 वास्तविक ट्रांसपोर्टस शहर में कार्यरत हैं ।

शर्मा ने कहा कि वर्तमान ट्रांसपोर्ट नगर शहर के मध्य में आ चुका है। ऐसे में शहर में प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। साथ ही ट्रांसपोटर्स को अपने व्यवसाय को संचालित करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मध्य ट्रांसपोर्ट नगर होने से भारी वाहन शहर से गुजरते हैं। इससे हादसों की संभावना एवं टैफिक जाम की समस्या भी बनी रहती है। शहर की मांग एवं ट्रांसपोर्टस की आवश्यकता को देखते हुए स्वायत शासन मंत्री शांति धारीवाल ने एक सौगात दी है।

एसोसिएशन के मंत्री मधुसूदन खण्डेलवाल ने कहा कि नवीन ट्रांसपोर्ट नगर कोटा के रिंग रोड के समीप बनेगा। जिससे वाहनों के आवागमन में बाधा नहीं होगी। योजना के समीप ट्रक टर्मिनल, गोदाम, होलसेल मार्केट, स्टोन मंडी, चिकित्सा सुविधायें, आवासीय योजना एवं पार्क आदि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि यह स्थान प्रस्तावित नए एयरपोर्ट के समीप है।

साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 27 व 52 के समीप होने से ट्रांसपोर्टर्स को किसी प्रकार की परेशनी भविष्य में नहीं आयेगी।
हैंगिग ब्रिज से 4 कि.मी.की दूरी है। उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के प्रभावित होने के कारण इस योजना में आवेदकों को काफी राहत देते हुए किस्तों में राशि जमा कराने का प्रावधान किया गया है।

पुराने भूखंडों पर ट्रांसपोर्ट का काम बंद करना होगा
बैठक में पूर्व सचिव चंद्रशेखर रामचंदानी ने ट्रांसपोर्ट को योजना से जुडी हर शर्त व नियमों से अवगत करवाया और कहा कि इन नियमों का पालन करने वाले टांसपोर्टस को 615 भूखंडों में हिस्सा मिलेगा। सभी प्लाट लॉटरी के माध्यम से खोले जाएंगे। ट्रांसपोर्टस का 3 वर्ष तक ट्रांसपोर्ट की निरंतर गतिविधि संचालन करना आवश्यक है। वरिष्ठ ट्रांसपोर्टर निगम शर्मा ने शिविर के माध्यम से सभी भूखंडों के आवेदन एवं कब्जा पत्र प्राप्ति की गतिविधि के संचालन का सुझाव दिया। पुराने भूखंडों के बारे में रामचंदानी ने बताया कि पूर्व प्लाट पर आपका स्वामित्व बना रहेगा। परन्तु उस पर आप ट्रांसपोर्ट की गतिविधि संचालित नहीं कर सकते ।

चार प्रकार के भूखण्ड
ट्रांसपोर्ट नगर योजना में चार प्रकार के भूखण्ड लिये गये हैं। जिसमें 545 वर्ग मीटर के 75 भूखण्ड, 162 वर्ग मीटर के 200 भूखण्ड, 72 वर्ग मीटर के 182 भूखण्ड, 41.4 वर्ग मीटर के 158 भूखण्ड होगें। भूखण्डों का आवंटन केवल ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने वालों को ही किया जायेगा। इसकी आवंटन दर 6 800 रुपये वर्ग मीटर होगी। आवेदन 15 मार्च 2021 तक किया जा सकेगा। योजना में सड़कों की चौडाई 80, 60 एवं 40 फीट है।