रिटायरमेंट के बाद PF रकम के ब्याज पर लगता है टैक्स

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नई दिल्ली। कई लोग नौकरी छोड़ने और रिटायर होने के बाद अपने ईपीएफ खाते से रकम निकासी नहीं करते हैं। इस दौरान उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से हर साल ब्याज दर का फायदा भी मिलता है। ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि नौकरी छोड़ने और रिटायर होने के बाद ईपीएफ खाते पर मिलने वाले ब्याज पर कर का भुगतान करना पड़ता है। ईपीएफओ के अनुसार, कर से छूट सिर्फ कर्मचारियों को ही मिलती है। कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या रिटायर हो जाता है तो ब्याज पर कर भुगतान करना पड़ता है।

निष्क्रिय हो जाता है खाता
ईपीएफओ ने 2011 में ऐसे खातों पर ब्याज देना बंद कर दिया है, जो 3 साल से अधिक समय से संचालन में नहीं है और उसे निष्क्रिय खातों की श्रेणी में डाल दिया जाता था। लेकिन अब खाता तब निष्क्रिय होता है, जब कर्मचारी जमा रकम की निकासी का आवेदन 55 साल की उम्र पर रिटायरमेंट के 36 महीने के भीतर नहीं देता है।

वेलफेयर फंड में चली जाती रकम
मौजूदा नियम के मुताबिक, ईपीएफ खाते के सात साल निष्क्रिय होने पर जिस रकम पर क्लेम नहीं किया जाता है। वह सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में चली जाती है।