राष्‍ट्रविरोधी मैसेज फैलाने के मामले में व्हाट्सप्प, ट्विटर और टिक-टॉक के खिलाफ केस दर्ज

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हैदराबाद। सोशल मीडिया दिग्गज व्हाट्सप्प, ट्विटर और टिक-टॉक के खिलाफ हैदराबाद में Cyber Crime Police ने आपराधिक मामले दर्ज किए। यह कार्रवाई पुलिस ने सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले पोस्ट और वीडियो को प्रसारित करने के आरोप में की। पुलिस ने IT Act 2000 के अलावा IPC भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत ऑनलाइन फर्मों के प्रबंधन के खिलाफ मामले दर्ज।

हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन के साइबर क्राइम के एक अधिकारी ने कहा, “कुछ दिनों में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मैनेजमेंट को नोटिस दिए जाएंगे।” 14 वीं अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के एक निर्देश के बाद 18 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें हैदराबाद स्थित पत्रकार-सामाजिक कार्यकर्ता सिल्वर श्रीशैलम द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई की गई थी।

श्रीशैलम की याचिका में आरोप लगाते हुए कुछ WhastApp Group Messages, TikTok Video और Twitter Posting के साथ-साथ अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, तमिल, तेलुगु और हिंदी सहित कई भाषाओं में आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के लिए उपयोग किए गए मोबाइल नंबरों की डिटेल भी पेश की।

उन्होंने नफरत फैलाने वाले मैसेजेस फैलाने वाले कई ग्रुप्‍स के ग्रुप एडमिन के रूप में काम करने वाले 6 सामान्य मोबाइल नंबरों की पहचान की। आरोप है कि कुछ राष्ट्र-विरोधी तत्व लोगों में भारत विरोधी अभियान फैलाने के लिए TikTok और WhastApp का इस्तेमाल कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “पाकिस्तान के कुछ तत्‍व नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) के खिलाफ मैसेज और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और बदले में उन्हें भारत में वायरल किया जा रहा है,”

याचिकाकर्ता ने कहा, “आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए मैसेज वास्तव में झूठे और राष्ट्र, धर्म और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ अपमानजनक हैं। ये सरकार के प्रति असहमति को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक गड़बड़ी पैदा करने के लिए हैं।”