बिना ई-नॉमिनेशन अब नहीं देख पाएंगे ईपीएफ की पासबुक

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नई दिल्ली। अगर आपका इंप्लॉइज प्रोविडेंड फंड (Employees Provident Fund) खाता है तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी नहीं बनाया है, ई-नॉमिनेशन नहीं कराया है तो आप अपनी EPF पासबुक एक्सेस नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह है कि EPFO ने EPF पासबुक देखने के लिए ईनॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है।

EPFO द्वारा EPF पासबुक देखने के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य किए जाने के बाद, जिन पीएफ खाताधारकों ने अभी तक ई-नॉमिनेशन नहीं कराया है, वे मेंबर पासबुक पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद भी अपनी पीएफ पासबुक नहीं देख पा रहे हैं। पहले खाताधारक बिना ई-नॉमिनेशन के भी अपना पासबुक देख सकते थे।

किसी भी सेविंग्स स्कीम (Savings Scheme) खाते के मामले में नॉमिनेशन (Nomination) बेहद जरूरी है। नॉमिनेशन होने से खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है, जिसे खाताधारक अपने बाद पैसा पहुंचाना चाहता था। EPF और EPS (Employee Pension Scheme) के मामले में भी नॉमिनेशन करना चाहिए ताकि EPFO मेंबर के असमय निधन पर नॉमिनी को यह फंड समय से उपलब्ध हो सके।