फसल खराब होने पर बीमित कृषक क्या करें, जानिए

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कोटा। आयुक्त कृषि डॉ. ओमप्रकाश ने बतया कि अतिवृष्टि से हुयी फसल खराबे की सूचना तुरन्त जिले की अधिसूचित बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर 72 घण्टों के अन्दर ऑनलाईन शिकायत दर्ज करवायें।

बून्दी जिले के किसान फ्यूचर जनरल इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के टॉल फ्री नम्बर 18002664141, कोटा जिले के कृषक बजाज एलाइन्ज जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के टॉल फ्री नम्बर 18002095959, बारां जिले के कृषक एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के टॉल फ्री नम्बर 18004196116 एवं झालावाड जिले के कृषक एसबीआई जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के टॉल फ्री नम्बर 18001021111 पर ऑनलाईन शिकायत दर्ज करवा सकते है।

ऑनलाईन शिकायत दर्ज नहीं हो पाने की स्थिति में बीमित कृषक संबंधित कृषि पर्यवेक्षक से फार्म प्राप्त कर फार्म को भर कर बैंक की पासबुक (किसान क्रेडिट कार्ड वाली), नवीन जमाबन्दी की नकल व आधार कार्ड की फोटोप्रति मय आवेदन पत्र के साथ सात दिवस के अन्दर-अन्दर कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को प्रस्तुत कर सकते है।

इसके साथ-साथ गूगल प्ले स्टोर से Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana एप्प डाइनलोड कर उसकी सहायता से भी शिकायत दर्ज करा सकते है। उन्होनें बतया कि कृषक अधिक जानकारी के लिये क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी या नजदीकी कृषि कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है। भ्रमण उपरान्त कृषि आयुक्त की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संभागीय आयुक्त चारों जिलों के जिला कलेक्टर एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में आयुक्त कृषि ने सभी को समय पर कृषकों का आवेदन करवानें, उनके खेतों का निर्धारित कमेटी द्वारा सर्वे करवानें एवं खराबें का मुआवजा प्रक्रिया का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक खराबे वाले कृषकों को राहत देने के निर्देश दिये गये।