पीएफ अंशदाता की असमय मृत्यु होने पर नॉमिनी को मिलेगा 7 लाख तक का क्लेम

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कोटा। भविष्य निधि संगठन की ओर से कामगारों के लिए अनूठी याेजना ई-नामांकन शुरू किया है। इस स्कीम के तहत पीएफ मेंबर की असमय मृत्यु होने पर नॉमिनी को सात लाख रुपए ब्याज सहित मिलेंगे। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय कोटा ने ई- नामांकन काउंटर शुरू किया है।

जहां पर अंशदायी सदस्य नाॅमिनी का आधार कार्ड, बैंक खाता व फोटो के साथ ई नामांकन कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कोटा रीजनल क्षेत्रीय कार्यालय आयुक्त मनीष कुमार सिंह ने बताया कि काेराेना काे देखते हुए पीएफ संगठन ने सभी अंशदायी सदस्याें के ई नामांकन शुरू किए हैं।

ताकि उनकी कार्य क्षेत्र में कार्य करते दाैरान अगर आकस्मिक निधन हाे जाए ताे नाॅमिनी काे तीन दिन में क्लेम मिल सके। पीएफ ने सभी अंशदायी सदस्याें का बिना प्रीमियम के ढाई लाख से 7 लाख का बीमा सुनिश्चित किया हुआ है। अगर किसी कर्मचारी का एक दिन भी पीएफ कटा है और उसका देहांत हाे जाता है ताे उसके परिजनाें काे ढाई लाख का क्लेम मिलेगा।

साथ ही पत्नी काे आजीवन 1000 रुपए मासिक पेंशन, दाे बच्चाें काे 500-500 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। उन्हाेंने बताया कि कई अंशदायी सदस्याें में भ्रांति थी कि ई नामांकन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर तक है। लेकिन यह तिथि बढ़ा दी गई है। अंशदायी सदस्य आजादी के अमृत महाेत्सव के तहत 26 जनवरी तक अपना ई नामांकन विज्ञाननगर पीएफ कार्यालय में संचालित काउंटर या फिर ई मित्र पर जाकर करवा सकता है।